Land For Jobs Case: लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब के केस के मामले में कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने किया उनकी आज का को खारिज।
Updated Apr 13 2026 12:56 PM
Editor: Panthalassa Team | Location: Patna, Bihar, India
Land For Jobs केस के मामले में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR और उनसे जुड़ी कार्रवाई रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है। एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ यह सुनवाई की है।
मिली आंशिक राहत: व्यक्तिगत पेशी से छूट
हालांकि इस कानूनी झटका के बीच लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट ने एक आंशिक राहत भी दी है। अदालत ने उनकी सेहत और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि ट्रायल के दौरान उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी, और उनकी अनुपस्थिति में भी केस की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई की जा सकेगी।
क्या है पूरा मामला?
या मामला उसे समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उसे समय उन पर आरोप लगाकर रेलवे ग्रुप डी के पदों की नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से कम दाम देकर जमीन लिखवाई गई थी। जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, जिसमें लालू यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं।