बिहार पंचायत चुनाव 2026: कौन लड़ सकता है मुखिया का चुनाव? जानिए उम्र, वोटर लिस्ट और अयोग्यता के नियम

Bihar Panchayat Chunav: आप भी बिहार में मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? पर्चा भरने से पहले जान लें उम्र सीमा, वोटर लिस्ट में नाम और सरकारी कर्मचारियों की अयोग्यता से जुड़े नियम।

बिहार पंचायत चुनाव 2026: कौन लड़ सकता है मुखिया का चुनाव? जानिए उम्र, वोटर लिस्ट और अयोग्यता के नियम

Updated Aug 13 2026 03:59 PM

Editor: Panthalassa Team | Location: Bihar, India

Bihar Panchayat Elections 2026: पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज होने लगी है। राज्य में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 के आसपास समाप्त होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग समय सीमा के भीतर चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई हैं। पंचायत चुनाव इस बार कई मायनों में दिलचस्प और अलग होने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले राज्य में पंचायत के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की जानी है।


13 हजार तक पहुंच सकती है मुखिया पदों की संख्या

पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के अनुसार, इस बार चुनाव समय पर कराने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जा सकता है। इस बार आबादी के कारण पंचायत और वार्डों के नए सिरे से पुनर्गठन के कारण कई पंचायत की सीमाओं और संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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वर्तमान में करीब 8053 मुखिया के पद हैं, लेकिन परिसीमन के कारण इनकी संख्या बढ़कर लगभग 13000 तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यदि पदों की संख्या बढ़ती है, तो चुनावी मैदान में उतरने वाले दावेदारों की संख्या में भारी इजाफा होगा। यही वजह है कि प्रत्याशी अभी से ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और जनसंपर्क साधने में जुट गए हैं।


मुखिया पद के लिए क्या हैं पात्रता

  • बिहार पंचायत चुनाव 2026 में मुखिया या किसी अन्य पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 
  • उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसका नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए।
  • बिहार में कई सीटें SC, ST, EBC, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उस वर्ग से जुड़ी सभी अनिवार्य योग्यताएं पूरी करनी होंगी।



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कौन नहीं लड़ सकता चुनाव

  • सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति या पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले लोग पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना होगा।
  • अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति और गंभीर आपराधिक मामलों में सजा पा चुके व्यक्ति पर चुनाव लड़ने की योग्य नहीं हो सकते हैं।