Aurangabad News: नाबालिग से दरिंदगी करने वाले प्रिंस कुमार को 20 साल की जेल, औरंगाबाद कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Feb 08 2026 07:33 am
Editor: Panthalassa Team | Location: Aurangabad (Bihar), Bihar, India
औरंगाबाद (बिहार): औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुएदोषी प्रिंस कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है, आरोपी प्रिंस औरंगाबाद जिले के कासमा गांव के रहने वाला है।
6 फरवरी को ठहराया गया था दोषी
विशेष पीपी शिवलाल मेहता ने जानकारी दी कि पोक्सो केस संख्या 10/25 (कासमा थाना कांड संख्या 11/25) में सुनवाई पूरी होने के बाद 6 फरवरी को ही प्रिंस कुमार को दोषी करार दिया गया था। 7 फरवरी को सजा के बिंदु पर अंतिम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) और बीएनएस (BNS) की धारा 65(1) के तहत यह सजा सुनाई गई है।
जुर्माना और गवाही का विवरण
कोर्ट ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
- अभियोजन पक्ष की गवाही: 07
- बचाव पक्ष की गवाही: 07
- आरोप गठन की तिथि: 08 अप्रैल 2025
क्या था पूरा मामला?
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार, यह घटना 28 जनवरी 2025 की है। पीड़िता ने अपनी बयान में बताया था कि वह सुबह 10:00 बजे स्कूल जा रही थी तभी अभियुक्त प्रिंस कुमार ने उसे जमतरण पकड़ लिया और एक सीमेंट का दुकान में ले गया और शटर बंद कर गलत काम किया। शाम 4:00 बजे आरोपी ने पीड़िताको उसके घर के पीछे छोड़ दिया जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजन को सारी बातें बताई और थाने में मामला दर्ज कराया था।
