कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को 48 लख रुपए घोटाले के मामले में पुलिस द्वारा क्लीन चिट दी गई थी और बाकी अन्य लोगों को निर्दोष करार दिया गया था, जानकारी के अनुसार कर्णपुरा महाविद्यालय में घोटाले के मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिक के दर्ज करने से इनकार करने के बाद न्यायालय में शिकायत वाद याचिका दी गई थी इसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद सहित अन्य लोगों के ऊपर बड़कागांव थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी.
पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट, शिकायतकर्ता ने की जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग
शिकायतकर्ता ने न्यायालय में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर कर पुलिस द्वारा जांच की गई रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इस मामले को अच्छे तरीके से जांच करने की मांग की और जांच अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की जिसके बाद न्यायालय ने Protest petition को स्वीकार कर लिया है.
कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 418 419 422 167 471 और 120 बी के तहत प्राथमिक की दर्ज की गई थी, इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को जांच करने के बाद क्लीन चिट दे दी थी.
