सपा नेता आजम खान को फिर लगा तगड़ा कानूनी झटका, 'कलेक्टर-पलेक्टर' वाले बयान पर 2 साल की सजा
रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को 2019 के विवादित बयान मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया।
Updated May 16 2026 03:06 PM
Editor: Panthalassa Team | Location: Rampur, Uttar Pradesh, India
समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उन्हें दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उन्हें 2 वर्ष का कारावास और ₹5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब उन्होंने यह बयान दिया था।
सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता आज़म खान ने कहा था कि कलेक्टर-पलेक्टर से मत डरो, यह सब तनखैया हैं। देखे हैं कई मायावती कि फोटो कि कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते हैं।
आजम खान द्वारा दी गई टिप्पणी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि चुनावी मंच से दिए गए बयान से प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंची है और चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद भोट थाने में आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।