रामनवमी पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा जुलूस, DJ और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

रामनवमी पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा जुलूस, DJ और हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध

आगामी रामनवमी उत्सव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से उच्च सुरक्षा, शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी अभिलाष शर्मा ने समाहरणालय के सभा कक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि उत्सव के दौरान विस्तृत हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।


जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, शर्तों का पालन जरूरी

जिला पदाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि राम नवमी के अवसर पर निकाली जाने वाली सभी शोभायात्राएं पूर्णतः लाइसेंसी होनी चाहिए। प्रशासन की अनुमति के बिना शोभायात्रा नहीं निकाली जा सकती। शोभायात्रा निर्धारित समय और मार्ग के भीतर ही निकाली जानी चाहिए। इसके साथ ही, डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तलवारबाजी, हथियारों का प्रदर्शन या किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन अवैध माना जाएगा।

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 संवेदनशील स्थलों पर विशेष नजर

डीएम ने औरंगाबाद और दाउदनगर के उप-विभागीय अधिकारियों को पिछले साल के विवादों को ध्यान में रखते हुए जुलूस के मार्गों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है और सुचारू यातायात और शांति सुनिश्चित करने के लिए मस्जिदों, मंदिरों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग और कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। साथ ही रामनवमी शोभायात्रा में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अभी से ही डीजे और तलवार को जप्त करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है 


इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक उपस्थित थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला विकास अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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