औरंगाबाद: दो दोषियों को मिली 7 साल की सजा, न्यायाधीश ने लगाया 10 रुपये का जुर्माना
Updated Dec 24 2025 11:11 AM
Editor: Panthalassa Team | Location: Aurangabad (Bihar), Bihar, India
औरंगाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय में जज तृतीय अशोक कुमार गुप्ता ने गलत नीयत से अपहरण करने वाले दो दोषियों को साथ-साथ वर्ष के सजा सुनाई है।
एसपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मोहम्मद जावेद खा और संजू देवी को 15 दिसंबर 2025 को दोषी ठहराया गया था।
इसके बाद दोनों अभियुक्त को साथ-साथ वर्ष की सजा और ₹10000 का जुर्माना लगाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दोनों अभियुक्त मैं जावेद खा पीड़िता के घर आना जाना करते रहता था इसके बाद 29 जून 2022 की रात 8:00 बजे के लगभग 10 वर्षीय नाबालिक बच्ची को भला फुसलाकर बाहर ले गया और उसे पठान टोली स्थित मजार के पास नशीली दवा खिलाकर बेहोश कर दिया और बच्ची को संजू देवी के हवाले कर दिया जिसके बाद वह दोनों लोग मुंबई मेल से कहीं ले जाने वाले थे तभी दोनों पकड़े गए थे।