5 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में ढोंगी बाबा को 20 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
भागलपुर के नाथनगर आश्रम के महंत धर्मानंद बाबा को 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की कठोर सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
Updated Jun 29 2026 10:29 PM
Editor: Panthalassa Team | Location: Bhagalpur, Bihar, India
बिहार के भागलपुर जिले में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महंत धर्मानंद बाबा को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना भागलपुर के नाथनगर अंचल क्षेत्र के एक आश्रम की है। पॉक्सो (POCSO) मामलों की विशेष न्यायाधीश सुगंधा प्रसाद की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है।
पिता को ढूंढने गई थी मासूम
बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपने पिता को ढूंढते हुए अनजाने में गांव के एक आश्रम में चली गई थी। तभी आश्रम में मौजूद महंत धर्मानंद बाबा बहला-फुसलाकर मासूम को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी, तो उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आरोपी ढोंगी बाबा को रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर कुटाई कर दी। हालांकि, आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहा।
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पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई और महज 24 घंटे के भीतर मुंगेर जिले के असरगंज जलालाबाद स्थित एक अन्य आश्रम से आरोपी धर्मानंद बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जहाँ वह छिपा हुआ था। पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई और तत्काल महिला थानाध्यक्ष किरण सोनी ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
कोर्ट ने लगाया ₹20,000 का जुर्माना
विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी धर्मानंद बाबा पर 20 हजार रुपए का जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यदि आरोपी जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 1 साल की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। वहीं, अदालत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) से पीड़ित बच्ची को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की है।