बिहार बीज अनुदान 2026: गरमा मूंग और उड़द के बीज पर 80% से 100% तक की भारी सब्सिडी, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar Beej Anudan 2026: बिहार सरकार गरमा मूंग और उड़द के बीज पर 80% से 100% तक सब्सिडी दे रही है। जानें ऑनलाइन आवेदन करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका और जरूरी दस्तावेज।

बिहार बीज अनुदान 2026: गरमा मूंग और उड़द के बीज पर 80% से 100% तक की भारी सब्सिडी, यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन

Updated Apr 10 2026 07:15 AM

Editor: Panthalassa Team | Location: Bihar, India

Bihar Beej Anudan 2026: बिहार के किसानों के लिए खेती किसानी से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने गरमा मौसम 2026 के लिए दलहनी फसलों जैसे मूंग और उड़द के बीचों पर भारी सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दलहन के उत्पाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ किस की लागत को कम करना है।


मूंग और उड़द पर कितनी मिल रही है सब्सिडी?

बिहार किसी विभाग द्वाराफसलों की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी की गई है। जो निम्नलिखित में पूरी जानकारी दी गई है। 

  • 80% सब्सिडी: सम्माननीय योजनाओं के तहत किसानों को मूंग और उड़द के बीचों पर 80% तक का सब्सिडी दिया जा रहा है। यानी कि किसानों को बीज की कीमत का केवल 20% हिस्सा ही देना होगा।
  • 100% सब्सिडी (मिन्किट योजना): सरकार ने कुछ विशेष समूह और क्षेत्र के लिए बी मिनी किट योजना के तहत किसानों को मुफ्त ((100% सब्सिडी)) में बीज उपलब्ध करवा रही है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करनी होगी।
  • होम डिलीवरी की सुविधा: कई सारे किस ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं और शहर नहीं जा सकते। तो उनके लिए सरकार होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। किसान बीज को अपने घर मंगवा सकते हैं वह भी बेहद कम शुल्क देकर।


आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:

  • किसान पंजीकरण संख्या (13 अंकों का Registration Number)
  • आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)


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ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step)

अगर आप किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं या पने नजदीकी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

  1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन सेक्शन क्षेत्र में जाकर बीच अनुदान आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. उसके बाद आप अपने 13 अंकों का किसान पंजीकरण संख्या (Registration Number) दर्ज करें।
  4. किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करते ही आपको फसलों की सूची देखेगी वहां पर मूंग या उड़द के सामने अप्लाई बटन पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद आपको जितनी मात्रा में बीज चाहिए उसे छूने और आवेदन को सबमिट कर दें।
  6. सबमिट करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे भरकर आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

आवेदन के बाद क्या होगा?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कृषि विभाग द्वारा आपके मोबाइल पर एक डिमांड नंबर भेजा जाएगा। इस कोड को लेकर आप अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय या बीज वितरक के पास जाकर सब्सिडी वाले दरों पर बीज ले सकते हैं।