RTE नियमों की अनदेखी करने वाले 166 निजी स्कूलों पर गिरी गाज, DEO ने जारी किया 'शोकॉज' नोटिस

औरंगाबाद में RTE कानून का उल्लंघन करने वाले 166 निजी स्कूलों को शोकॉज नोटिस जारी। 7 अप्रैल तक नामांकन पूरा न करने पर मान्यता होगी रद्द। जानें पूरी खबर।

RTE नियमों की अनदेखी करने वाले 166 निजी स्कूलों पर गिरी गाज, DEO ने जारी किया 'शोकॉज' नोटिस

Apr 04 2026 09:16 pm

Editor: Panthalassa Team | Location: Aurangabad (Bihar), Bihar, India

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बिहार के औरंगाबाद जिले में शिक्षा के अधिकार (RTE) कोई इग्नोर करके मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे का हक रोकने वाले 166 निजी स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है। विभाग में सब चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो इन स्कूलों के मान्यता रद्द कर दी जाएगी।


जांच में चौंकाने वाला खुलासा: 93 स्कूलों में 'शून्य' नामांकन

शिक्षा विभाग द्वारा जांच करने के बाद पता चला कि कई स्कूल सरकार के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिले के 93 निजी स्कूल ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने RTE के तहत एक भी बच्चे का दाखिला नहीं लिया है। अन्य 73 स्कूलों ने भी कोटे के तहत शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित नहीं किया और नियमों की अनदेखी जारी रखी। DEO ने सभी दोषी स्कूलों को चेतावनी देते हुए 7 अप्रैल 2026 तक समय दिया है की इस तारीख तक सभी आवंटित छात्रों का नामांकन अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। 


इन प्रमुख स्कूलों को मिला नोटिस

शिक्षा विभाग द्वारा दी गई नोटिस की लिस्ट में औरंगाबाद और दाउदनगर के कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। जिसमें बिरला ओपन माइंड्स, सेंट जेवियर हाई स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल (दाउदनगर) और लायंस पब्लिक स्कूल शामिल है।