पर्सनल लोन लेने वाले की मौत पर बैंक EMI कैसे वसूलता है? जानें कानूनी नियम।
Updated Dec 28 2025 05:48 AM
Editor: Panthalassa Team | Location: India
कभी-कभी इंसान के जीवन में ऐसी मुश्किल की घड़ी आता है। जब इंसान के पास पैसे की तंगी चल रही होती है। ऐसे में बस एक ही बात मन में ख्याल आता है पर्सनल लोन लेने से समस्या खत्म हो जाती है और लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्सनल लोन लेते समय ना ही किसी की गारंटी की जरूरत पड़ती है और ना ही कुछ गिरवी रखने की। तो पर्सनल लोन लेने वाले की मौत हो जाए तो क्या होगा। बैंक अपना पैसा कैसे वसूल करेगी।
अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बैंक सीधे तौर पर संपत्ति जप्त नहीं करती बल्कि कुछ नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई करते हैं।
लोन इंश्योरेंस के माध्यम से लेती है पैसा
फाइनेंस कंपनी या पर्सनल लोन देने वाले बैंक लोन देते समय लोन प्रोटक्शन इंश्योरेंस का विकल्प देता है। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति इंश्योरेंस लिया हुआ होता है और उसकी मौत हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करके बकाया राशि वापस ले लेती है।
ऐसे में पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं बनता है। लेकिन यह बीमा वैकल्पिक तौर पर होता है।
इंश्योरेंस ना हो तो बैंक क्या करता है?
अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तो बैंक आगे की कार्रवाई करते हुए लोनदार की मौत पर बैंक संपत्ति जब्त करता है जैसे कि सोना,जमीन-जायदाद, सेविंग अकाउंट का बैलेंस, शेयर, एफडी इत्यादि।