दिल्ली हाईकोर्ट ने वरुण धवन के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा पर दिया बड़ा आदेश, बिना अनुमति नाम-चेहरा इस्तेमाल करने पर रोक

Varun Dhawan News: दिल्ली हाईकोर्ट ने वरुण धवन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अब बिना अनुमति उनके नाम, आवाज और तस्वीर का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरुण धवन के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा पर दिया बड़ा आदेश, बिना अनुमति नाम-चेहरा इस्तेमाल करने पर रोक

Updated May 31 2026 09:01 PM

Editor: Panthalassa Team | Location: Delhi, India

Varun Dhawan Personality Rights: भारतीय अभिनेता वरुण धवन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स’ (Personality Rights) की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना उनकी इजाजत के उनकी तस्वीर आवाज और डिजिटल पहचान को व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। 

वरुण धवन अदालत में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि कई प्लेटफॉर्म और अज्ञात लोग उनकी तस्वीरों, वीडियो, आवाज और नाम का उपयोग विज्ञापनों, प्रमोशनल सामग्री और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने याचिका में यह भी बताया था कि एआई तकनीक की मदद से उनकी छवि को गलत तरीके से उपयोग किए जाने से खतरा बढ़ गया है। जिससे उनकी प्रतिष्ठा और पहचान को नुकसान पहुंच सकता है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिनेता को अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वरुण धवन के बिना अनुमति उनके नाम, आवाज, फोटो, वीडियो या किसी भी पहचान योग्य तत्व का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ अदालत ने संबंधित प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।