फिर जेल जाएंगे बाहुबली अनंत सिंह! Supreme Court ने रद्द की जमानत, जानिए किस मामले में मिला झटका

अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द कर दी गई है और 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश मिला है, पढ़कर जानें क्या है पूरा मामला।

फिर जेल जाएंगे बाहुबली अनंत सिंह! Supreme Court ने रद्द की जमानत, जानिए किस मामले में मिला झटका

Updated Oct 30 2026 08:04 PM

Editor: Panthalassa Team | Location: Mokama

मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लेकर एक बहुत ही बड़ी चर्चित खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत को रद्द कर दिया गया है और साथ ही उन्हें 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है सरेंडर करने के लिए, इसका मतलब यह है कि अब अनंत सिंह को जेल जाना होगा। अनंत सिंह दुलारचंद यादव मर्डर केस में जमानत पर थे और उन्हें पटना हाईकोर्ट द्वारा जमानत प्राप्त हुई थी। लेकिन दुलारचंद यादव के पोते ने जमानत को खारिज करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के पास लगाई थी। साथ ही अनंत सिंह के क्राइम रिकॉर्ड्स को देखते हुए बेल को खारिज करने का आदेश दिया गया।

आज मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा। दुलारचंद यादव हत्याकांड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही उनको 1 दिसंबर तक का समय सरेंडर करने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी परेशानियां और बढ़ चुकी हैं। अब उन्हें समय रहते अदालत के आदेश का पालन सख्त रूप से करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं और इस वजह से अनंत सिंह का फिर से जेल जाना तय है। सबसे खास बात यह है कि पिछले साल 2025 में 30 अक्टूबर, जिसका मतलब आज के दिन ही दुलारचंद यादव की हत्या की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया अनंत सिंह की जमानत

दुलारचंद यादव हत्याकांड के लिए अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई थी और इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही बड़ी चुनौती दी गई थी। इस फैसले पर बहुत से सवाल उठाए गए थे, इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को ही रद्द कर दिया है और साथ ही उन्हें 1 दिसंबर तक का समय सरेंडर करने के लिए दिया गया है।


हत्याकांड की वजह से और भी बड़ी हुई मुश्किलें

दुलारचंद यादव की हत्या पिछले वर्ष आज के दिन यानी 30 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के वक्त हुई थी। इस हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सबसे पहले सामने आया था और उसके ठीक बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पर उस दौरान हत्या के बाद पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आ गए थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी जमानत की समाप्ति हो चुकी है।

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1 दिसंबर तक सरेंडर करने का समय दिया गया

सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक की तारीख पर सरेंडर करने को कहा है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें 1 दिसंबर को अदालत के सामने आत्मसमर्पण अवश्य करना होगा और इसके बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। इस बड़े फैसले के बाद बिहार के राजनीतिक माहौल में भी हलचल तेज होने की पूरी-पूरी संभावना है।


आखिर जेडीयू से क्यों बेदखल किया गया अनंत सिंह को

हाल फिलहाल में ही जेडीयू ने अनंत सिंह और साथ ही उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी को अगले 6 साल के लिए पार्टी से पूरी तरह से निकाल दिया है। इसके ठीक बाद अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को संपूर्ण तरीके से रद्द करने की भी मांग की गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा यह बात से संबंधित चीजों को सुनकर विधानसभा में आए थे। अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और अभी फिलहाल अनंत सिंह पटना के मॉल रोड में एक सरकारी आवास में रहते हैं।

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