आदेश का पालन नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया ₹25000 का जुर्माना
झारखंड के हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म के ऊपर ₹25000 का जुर्माना लगा दिया है, झारखंड हाईकोर्ट के जज गौतम कुमार चौधरी ने अधिकारियों को कोर्ट का आदेश समय से पालन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए यह जुर्माना लगाया है.
जानकारी के अनुसार रांची के लालगुटुवा मौजा में 1963 ईस्वी मेंदेवकली नाम की महिला ने जमीन खरीदी थी और उसका म्यूटेशन भी करवा लिया था और वह रसीद भी कटवा रही थी लेकिन इसके बावजूद भी 2000 ईस्वी में जमीन के पुराने मालिक ने रिश्तेदारों की चालाकी से जमीन को दोबारा अजीत कुमार बारियार नाम के व्यक्ति से बेच दी इसके मामले में देवकाली देवी के पुत्र ने अवमानना याचिका दायर किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने डीसीएलआर रांची पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है.
झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर डीसीएलआर रांची को ₹25000 डिमांड ड्राफ्ट बनाकर याचिका करता के नाम से कोर्ट में जमा करें और अगर इस आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो 7 जनवरी को डीसीएलआर को रांची हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है.
