Bihar Police Update: अब नहीं चलेगा 'धायं-धायं' वाला साइलेंसर, हो जाइए सावधान नहीं तो जेब हो जाएगी ढीली
बिहार पुलिस ने अवैध बाइक मॉडिफिकेशन को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अब पटाखा साइलेंसर, फैंसी नंबर प्लेट और प्रेशर हॉर्न लगवाना पड़ेगा भारी। जानें क्या हैं नए नियम और किन धाराओं में होगी कार्रवाई।
Updated May 09 2026 11:48 AM
Editor: Panthalassa Team | Location: Patna, Bihar, India
Bike Modification News: अगर आप भी अपनी बाइक में पटाखा वाला साइलेंसर और चमचमाती रंगीन लाइटें लगवा कर खुद को सड़क का राजा समझ रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बिहार पुलिस ने अब ऐसे स्टाइलबाज बाइकर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस ने सूचना जारी करते हुए साफ कर दिया है कि नियम तोड़ोगे तो गाड़ी भी जब्त होगी और जेब भी ढीली होगी।
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ये 'धायं-धायं' वाला साइलेंसर अब नहीं चलेगा
पटना हो या पूर्णिया, अरवल हो या औरंगाबाद, सड़क पर तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर हवाबाजी करने वालों की हालत खराब होने वाली है। क्योंकि पुलिस ने अपनी चेतावनी में साफ लिखा है कि:
- तेज आवाज वाला साइलेंसर: मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना गैरकानूनी है।
- प्रेशर हॉर्न: बेवजह का शोर मचाने वाले हॉर्न पर प्रतिबंध है।
- अवैध फ्लैश लाइट: जो लाइटें दूसरों की आँखों में चुभें, उन्हें तुरंत उतरवा लें।
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'नंबर प्लेट' स्टाइल के लिए नहीं, पहचान के लिए है
आजकल के लड़के नंबर प्लेट पर नंबर कम और डिजाइन ज्यादा लिखवाते हैं। अगर आप भी अपनी बाइक पर डिजाइन वाली नंबर प्लेट रखे हैं, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। बिहार पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि फैंसी नंबर प्लेट लगवाना कानूनन जुर्म है। अगर नंबर प्लेट पर नंबर साफ-साफ नहीं दिखाई देता है, तो पुलिस गाड़ी के साथ चालक पर भी सख्त कार्रवाई करने वाली है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 एवं धारा 190(2) के अंतर्गत अवैध बाइक मॉडिफिकेशन दंडनीय अपराध है।
वाहनों में अनधिकृत परिवर्तन, प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर एवं फैंसी नंबर प्लेट का उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है। (1/2)
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कानून का 'हंटर' तैयार है
पुलिस ने याद दिलाया है कि 'Motor Vehicle Act, 1988' की धारा 52 एवं धारा 190(2) के अंतर्गत अवैध बाइक मॉडिफिकेशन दंडनीय अपराध है। अगर आपको भी Challan और थाने के चक्कर से बचना है, तो अपनी बाइक को सिंपल रखें और सुरक्षित चलें।