PF से पैसे Withdraw करने के बदले नियम: 2026 से अब फॉर्म 15G और 15H के जगह अब देना होगा फॉर्म 121, जानें क्या है नया नियम?
2026 में PF withdrawal rules बदल चुके हैं और इनके तहत tax year 2026-27 में TDS में छूट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह अब फॉर्म 121 का इस्तेमाल किया जाएगा। जानें क्या हैं नए नियम और शर्तें।
Updated Oct 12 2026 01:53 PM
Editor: Panthalassa Team | Location: India
अगर आपके पास अपना एक PF खाता है और आप उसमें से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) EPF से पैसे को निकालने के नियमों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। Tax year 2026-27 पर TDS में छूट पाने के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के पास PF खाता है उनके लिए यह नए नियम समझना बहुत ही जरूरी है।
क्या थे पहले के नियम और क्या हैं नए नियम?
पहले PF से पैसा निकालते वक्त TDS में छूट पाने के लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को भरा जाता था। जो व्यक्ति 60 साल की कम उम्र में पैसा निकालना चाहते थे वह फॉर्म 15G जमा करते थे, और जो व्यक्ति 60 साल या उससे अधिक उम्र के होते थे वह फॉर्म 15H का इस्तेमाल किया करते थे। पर अब EPFO की जानकारी के हिसाब से अब इन दोनों फॉर्म की जगह बस एक फॉर्म जमा करना होगा जो कि है फॉर्म 121। इस फॉर्म का इस्तेमाल Income Tax Act 2025 के तहत TDS से छूट का दावा करने के लिए उपयोग किया जाएगा पर यह नया बदलाव Tax Year 2026-27 से लागू होगा और फॉर्म 121 सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिए गए शर्तों को पूरा करते हैं।
EPFO 3.0: अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, 8.25% ब्याज के साथ ईपीएफओ ने किए 5 बड़े बदलाव
कौन कर सकता है फॉर्म 121 का इस्तेमाल?
फॉर्म 121 का इस्तेमाल सभी PF खाता धारक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसका इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो TDS से छूट पाना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास वैध PAN कार्ड होना भी आवश्यक है केवल फॉर्म को भर के जमा कर देने से किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर लगे हुए Tax से छूट नहीं मिल जाती है।
क्या अब लगाया जाएगा PF पर नया Tax?
फॉर्म 121 लागू होने का यह मतलब नहीं है कि PF पर कोई नए तरीके का Tax लगाया जाएगा बल्कि इसका संबंध TDS की Tax से छूट पाने की एक प्रक्रिया है। जिनके पास PF का खाता है उन्हें यह समझना चाहिए कि TDS से छूट पाना और Tax Free होना दो अलग-अलग बातें हैं। PF से पैसा निकालने से पहले जिन लोगों के पास PF का खाता है उन्हें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। उन्हें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह TDS में छूट पाने के लिए उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। और उन्हें अपनी PAN कार्ड और सालाना आय से जुड़ी जानकारी की भी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का Tax आय पर बनता है तो केवल फॉर्म 121 जमा करने से उसे TDS पर छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा PF से पैसा निकालने पर क्या किसी तरीके का Tax लगेगा या नहीं यह भी कई बातों पर निर्भर करता है जैसे कि व्यक्ति की नौकरी की अवधि क्या है निकाली जाने वाली रकम कितनी है और बहुत सारी बातें शामिल हो सकती हैं।
EPFO Latest Update: क्या आपका PF खाता सुरक्षित है? आधार लिंक और KYC पर ईपीएफओ की बड़ी चेतावनी।
इसीलिए अभी से खाताधारकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके फॉर्म जमा कर देने के बाद वह पूरी तरीके से Tax Free हो जाएंगे। खाताधारकों को इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि PF से जुड़ी किसी भी Process को पूरा करने के लिए पहले उन्हें सही जानकारी की जांच कर लेनी चाहिए। EPFO की Official Website पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को पढ़ने से नए लागू किए हुए नियमों को समझने में काफी मदद मिल सकती है। अगर किसी को अपनी Tax से जुड़ी बातों को लेकर कोई भी सवाल है तो वह किसी योग्य सलाहकार जो Tax Related काम करता हो उनसे भी जाकर जानकारी ले सकते हैं।और इसी तरह सही एवं महत्वपूर्ण Documents के साथ PF की प्रक्रिया पूरी करने में काफी मदद मिल सकती है। इसीलिए अब से PF से पैसा निकालने से पहले ही खाताधारकों को नए नियम की जानकारी पूरी अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए और फॉर्म जमा करने से पहले अपना PAN कार्ड और जरूरी कागजों की भी जांच करनी जरूरी है और सही जानकारी के लिए EPFO और आयकर विभाग की मेन Website पर देखी जा सकती है।