Income Tax Saving Tips: पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से पहले जान लें Clubbing of Income का यह नियम, वरना टैक्स छूट की जगह मिल सकता है नोटिस
Jan 30 2026 12:33 pm
Editor: Panthalassa Team | Location: New Delhi, Delhi, India
नई दिल्ली | भारत में ज्यादातर लोग टैक्स से बचने के लिएअपने बच्चे या पत्नी के नाम पर निवेश करते हैंया उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि आयकर विभाग को आपके इस स्मार्ट प्लानिंग पर भी नजर होती है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से 64 के बीच Clubbing of Income का एक ऐसा प्रावधान है जो आपकी यह पलानी को फेल कर सकता है।
क्या है 'क्लबिंग ऑफ इनकम'?
आम भाषा में बात करें तो आप अपनी आय का कोई भी हिस्सा या संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जोकम टैक्स के श्रेणी में आता है, उसे निवेश से होने वाली कमाई आपकी आय में जोड़ जाती है जिसे क्लबिंग कहा जाता है.
यदि अपने पत्नी कोया अपने बच्चों को ₹500000 दिए और उन्होंने एचडी फंड या म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो उससे मिलने वाला ब्याज का मुनाफा इनकम में ही जुड़ेगा।क्षेत्र 60 के तहत अगर आपका घर आपका नाम पर है और उसका किराया आप अपने पत्नी के अकाउंट में ले रहे हैं तो वह भी आपकी रेंटल इनकम मानी जाएगी।
टैक्स बचाने के 5 कानूनी तरीके (Tax Saving Hacks)
- हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ: अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो आपको 25000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं इसे सेक्शन 80D लागू किया गया है।
- गिफ्ट नहीं, लोन दें: अगर आप किसी को गिफ्ट में पैसे देते हैं तो उसके जगह आप उसे लोन दें और उसे मामूली ब्याज लीजिए। इससे होने वाली कमाई क्लब नहीं होगी इसके लिए आपको एक लोन एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा।
- जॉइंट अकाउंट की स्मार्ट चॉइस: अगर आप निवेश के लिए जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तोकाम आए वाले व्यक्ति को ही प्राइमरी होल्डर बनाएं इससे टैक्स की लायबिलिटी प्राथमिक खाता धारक के आय के आधार पर ही होती है।
- शादी से पहले का तोहफा: यदि आप शादी के समय किसी को तोहफा देते हैं या कैश गिफ्ट करते हैं तो शादी के बाद उसे पैसे से होने वाली कमाई के ऊपर आए क्लबिंग का नियम लागू नहीं होता है और इससे आप टैक्स से बच सकते हैं।
- पिन मनी (Pin Money): अगर आप अपने पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे देते हैं और उसे पैसे में बचत होती है तो उसे पर होने वाली आय को क्लबिंग के दायरे में नहीं जोड़ा जाता है और इससे भी आप टैक्स देने से बच सकते हैं।
ऊपर दिए गए पांच कानूनी तरीकों को अपनाकर आप अपने पैसे का ज्यादा टैक्स भरने से बच सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बड़ा ट्रांजैक्शन हमेशा बैंकिंग माध्यम से करें और सभी जरूरी दस्तावेज को संभाल कर रखें।
